निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 | Right to Education Act 2009 | RTE
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 | Right to Education Act 2009 | RTE
हेलो, दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट पर यहां आपको सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पीडीएफ नोट्स, स्टेटिक जीके और करेंट अफेयर्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ।
हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों एवं ऐसे टॉपिक्स जिनके नोट्स आसानी से उपलब्ध नहीं होते उन्हें उपलब्ध कराते हैं ।
हम इस post मेें आपके लिए लेकर आए हैं " निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 | Right to Education Act 2009 | RTE "
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 :
• विधेयक 27 अगस्त, 2009 को भारतीय राजपत्र में प्रकाशित।
• 1 अप्रैल, 2010 से लागू, वर्ष 2002 में संविधान में किये गए 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21 (ए) को शामिल किया गया जिसमें 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने को मौलिक अधिकार बनाया गया है।
• अनुच्छेद 21-ए के अनुरूप उपयुक्त विधान को कानूनी रूप देने के लिए 4 अगस्त, 2009. को संसद ने बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 को मंजूरी दी थी।
• अधिनियम के मुख्य प्रावधान :
• विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केन्द्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें ।
• शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय पर प्रतिवर्ष 12000 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा।
• निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों की 25 प्रतिशत सीट भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होगी इसकी लागत सरकार वहन करेगी। केंद्र राज्य वित्तीयन 65 35 रखा गया है।
• सरकारी स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जायेगा.।
• नई व्यवस्था में बच्चों के गार्जियन को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक स्कूलों में 'विद्यालय प्रबंधन कमेटी' के गठन का प्रावधान किया गया है । यह कमेटी विद्यालय की निगरानी से लेकर इसके कामकाज को भी देखेगी ।
• कानून के कार्यान्वयन पर अभिभावक रखने के लिये 'राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग' का गठन किया जायेगा । इसके अध्यक्ष की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, मानव संसाधन मंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष होंगे ।
• विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दण्ड, नामांकन के लिए, बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली, कैपिटेशन फी, निष्कासन एवं कारावास पर रोक लगाता है ।
• विधेयक में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रखने का प्रावधान किया गया है ।
• संविदा शिक्षकों की नियुक्ति अब नहीं होगी । अब केवलपूर्ण वेतनमान पर योग्य एवं स्थायी शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी ।
- प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक
- बाघ की गुफाएं तथा उनकी विशेषता
- भर्तृहरि की गुफाएं तथा उनकी विशेषता
- जबलपुर झण्डा सत्याग्रह (1923) क्या है?
- ग्वालियर का मंदिर स्थापत्य एवं उसकी विशेषताएं
- भरहुत स्तूप तथा उसकी विशेषताएं
- सांची स्तूप तथा उसकी विशेषताएं
- खजुराहो मंदिर एवं उसकी विशेषताएं
- मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्रम में तात्या टोपे (1814-1859) की भूमिका
- मध्यप्रदेश के पुरातात्विक स्थल
- मध्यप्रदेश के प्रमुख प्रचीन अभिलेख
- मध्यप्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग
- मध्यप्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल
- मध्यप्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह
- मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ
- मध्यप्रदेश के 1857की क्रांति के प्रमुख सेनानी
धन्यवाद ! अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पोस्ट से सहायता मिल सके ।
आप हमारे साथ विभिन्न सोशल साइट्स पर नीचे दिए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं ।
हमारे साथ जुड़ें -
Comments
Post a Comment