धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की स्थिति | dhan vidhayak ke sambhandh mai rajya sabha ki sthithi |

धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की स्थिति | dhan vidhayak ke sambhandh  mai rajya sabha ki sthithi |


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धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की स्थिति


• लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद धन विधेयक राज्य सभा के पास भेजा जाता है, किंतु इस विधेयक के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ अत्यंत सीमित हैं। जहाँ साधारण विधेयकों के मामले में राज्य सभा को शक्ति है कि वह उन्हें संशोधित भी कर सकती है और खारिज भी, वहीं धन विधेयकों को वह न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज। वह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकती है कि उनमें संशोधन के लिये सिफारिश करे। इसके लिये उसके पास अधिकतम 14 दिनों का समय होता है। राज्य सभा द्वारा संशोधन की सिफारिश को मानना लोक सभा के लिये बाध्यकारी नहीं है। यदि वह 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं लौटाती है तो मान लिया जाता है कि विधेयक उसी रूप में पारित हो गया है जिसमें लोक सभा ने उसे पारित किया था।


• दरअसल, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने वित्त विधेयक-2017 में कुछ ऐसे प्रावधान सम्मिलित किये हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित धन विधेयक के विषयों की सीमा का अतिक्रमण करते हैं।


 
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