राइट टू रिकॉल क्या है ? | what is right to recall ?| right to recall kya hai ?|
राइट टू रिकॉल क्या है ? | what is right to recall ?| right to recall kya hai ?|
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राइट टू रिकॉल
• राइट टू रिकॉल का सामान्य सा अर्थ यह है कि यदि कोई प्रतिनिधि के अपेक्षानुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उसे बीच कार्यकाल में ही वापस बुला लेती है तथा उस स्थान पर फिर से निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है।
• आमतौर पर छोटे देशों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कुछ राज्यों, जैसे- पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ने यह व्यवस्था की है।
• आदर्श रूप में यह प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने का एक प्रभावी उपकरण तो है किंतु भारत जैसे देश में, जहाँ राजनीतिक जागरूकता अत्यंत कम है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।
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