7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956| 7th constitution amendment act 1956|

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956



'राज्य पुनर्गठन आयोग' की रिपोर्ट को लागू करने के लिये यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किये गए

- (क), (ख), (ग) तथा (घ) श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया।

इन राज्यों के नामों पर सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसे पहले की 'प्रथम अनुसूची' के स्थान पर एक नई अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया।






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