74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 | 74th constitution amendment act 1992 | Nagriy Nikay Act 1992

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992

• इसके द्वारा भाग-9क, अनुच्छेद 243 P से 243 ZG/यछ तथा 12वीं अनुसूची शामिल कर नगर निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिये उपबंध किये गए।

• इसमें क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व के साधन, कृषि से भिन्न नियोजन में लगी जनसंख्या की प्रतिशतता और क्षेत्र के आर्थिक महत्त्व आदि आधारों पर निकायों को नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् तथा नगर निगम के रूप में स्थापित किये जाने का उपबंध किया गया।

संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर 18 ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिनके बारे में नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके।

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