16वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1963 | 16th constitution amendament act 1963 |
16वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1963
अनुच्छेद 19 में दिये गए पहले तीन अधिकारों ('भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता', 'शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार') पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति राज्य को दे दी गई।
तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथों तथा प्रतिज्ञानों में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि वे 'भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिये बचनबद्ध होंगे।
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