25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 | 25th constitution amendament act 1971|

25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971



अनुच्छेद 31 (2) में उल्लेखित 'प्रतिकर (मुआवजा )' शब्द की जगह 'रकम' शब्द लिखकर स्पष्ट कर दिया गया कि यदि सरकार किसी संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे की रकम को नकद देना जरूरी नहीं होगा, इसे बॉण्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी दिया जा सकेगा एवं यह भी जरूरी नहीं कि क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य के अनुसार ही हो।

 - एक नया अनुच्छेद 31ग जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि यदि राज्य अनुच्छेद 39 (ख) और 39 (ग) में वर्णित नीति निदेशक तत्त्वों को साकार करने के लिये कोई कानून बनाता है तो ऐसे कानून को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।

- राज्यों के लिये प्रावधान किया गया कि यदि राज्य किसी की निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिये विधि बनाते हैं तो इसक लिये राष्ट्रपति से इस आशय की सहमति लेना आवश्यक होगा




इन्हें भी पढ़ें - 

महत्वपूर्ण विविध Gk Topics for MPPSC Pre 2021

धन्यवाद ! अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पोस्ट से सहायता मिल सके ।

आप हमारे साथ विभिन्न सोशल साइट्स पर नीचे दिए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं ।

हमारे साथ जुड़ें -

  Subscribe Our Youtube channel

  Follow us on Facebook 

  Follow us on Instagram 

  Join Our Telegram channe

Comments

Popular Posts