25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 | 25th constitution amendament act 1971|
25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971
अनुच्छेद 31 (2) में उल्लेखित 'प्रतिकर (मुआवजा )' शब्द की जगह 'रकम' शब्द लिखकर स्पष्ट कर दिया गया कि यदि सरकार किसी संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे की रकम को नकद देना जरूरी नहीं होगा, इसे बॉण्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी दिया जा सकेगा एवं यह भी जरूरी नहीं कि क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य के अनुसार ही हो।
- एक नया अनुच्छेद 31ग जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि यदि राज्य अनुच्छेद 39 (ख) और 39 (ग) में वर्णित नीति निदेशक तत्त्वों को साकार करने के लिये कोई कानून बनाता है तो ऐसे कानून को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।
- राज्यों के लिये प्रावधान किया गया कि यदि राज्य किसी की निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिये विधि बनाते हैं तो इसक लिये राष्ट्रपति से इस आशय की सहमति लेना आवश्यक होगा
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