26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 | 26th constitution amendament 1971|

26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 




देशी रियासतों के प्रमुखों को दिये गए विशेषाधिकारों की समाप्ति के उद्देश्य से यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 'प्रिवीपर्स' तथा 'विशेषाधिकारी' से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 का विलोपन कर दिया गया। 

देशी राजाओं एवं उनके उत्तराधिकारियों को पूर्व में दी गई रियासतों को समाप्त करने के आशय से अनुच्छेद 363क संविधान में जोड़ा गया।




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