38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1975| 38th constitution amendament act 1975|

38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1975 



राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में 'राष्ट्रपति का समाधान' अंतिम बनाया, अर्थात् अध्यादेश का अब न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद 352 को संशोधित कर राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न आपात उद्घोषणाएँ जारी करने तथा पहले से आपात उद्घोषणा के बावजूद किसी अन्य नए आधार पर अन्य आपात उद्घोषणा जारी करने की शक्ति दे दी गई। 


यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने के लिये पर्याप्त स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, तो वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकेगा एवं ऐसी उद्घोषणा किसी भी न्यायालय में जाँची नहीं जा सकेंगी।




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